अंसल एपीआई के घर खरीदारों को राहत देने के लिए यूपी रेरा एनसीएलटी के आदेश को चुनौती देगा। इसके लिए इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी, जिससे घर खरीददरों के हितों पर गलत प्रभाव न पड़े। यह आवेदन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा अंसल के विरुद्ध दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने सहित अन्य फैसले के खिलाफ दाखिल किया जाएगा।
यूपी रेरा ने अंसल के विरुद्ध जारी सभी वसूली प्रमाणपत्रों और अनुपालन के लिए लंबित आदेशों की प्रतियां भी दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (आईआरपी) को भेजी हैं ताकि घर खरीदारों का फंसा पैसा निकल सके। अंसल के विरुद्ध शिकायत करने वाले सभी आवंटियों को रेरा ने ईमेल से सूचित किया है। इसमें बताया गया है कि वह फार्म बी भरकर आईआरपी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर दें।
एनसीएलटी के आदेश से पहले यूपी रेरा के आदेशों से बड़ी संख्या में खरीदारों को उनके घरों के कब्जे मिल रहे थे या उनकी धनराशि वापस हो रही थी। एनसीएलटी के आदेश के बाद यूपी रेरा घर खरीदारों को राहत देने की स्थिति में नहीं है।
अंसल एपीआई की लखनऊ व गौतमबुद्धनगर की टाउनशिपों में हजारों लोगों ने निवेश किया है। ये वर्षों से घरों का इंतजार कर रहे थे। अंसल एपीआई से पीड़ित आवंटियों ने यूपी रेरा में धनराशि वापसी या आवास के कब्जे के लिए शिकायतें दायर की थीं। यूपी रेरा ने ऐसी 2,825 शिकायतों का निस्तारण किया था।
लगभग 708 आवंटियों को 125.39 करोड़ रुपये वापस मिल गए। इस संबंध में यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि अंसल द्वारा पहले भी परियोजना पूरा करने और रेरा के आदेशों में हीलाहवाली की जा रही थी। अंसल अपनी जिम...